नैनीताल। उच्च न्यायालय नैनीताल में हरिद्वार जिले में रायवाला से भोगपुर तक और कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को वहां संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रेशरों को तत्काल बंद कर उनके विद्युत और जल संयोजनों को विच्छेदित करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए इस मामले में एक सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है।मामले की अगली सुनवाई 12 सितम्बर को होगी।

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