अल्मोड़ा। होली में मिलावटी एवं नकली खाद्य सामग्री की रोक थाम के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय एव आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड द्वारा सैंपलिंग एव निरीक्षण अभियान चलाया जाने के निर्देश दिये गए है। अभिहित अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि इस क्रम में सभी नागरिकों को होली पर्व में सुरक्षित एवं शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए आज प्रात ही अल्मोड़ा के लोधिया बैरियर चैक पोस्ट पर हल्द्वानी एवं रामनगर से थोक आड़तियो के द्वारा अल्मोड़ा के लिए भेजी गई खाद्य सामग्री मावा, दूध, पनीर, नमकीन आदि खाद्य सामग्री की जांच के लिए खाध सुरक्षा विभाग की टीम सात बजे पहुँची। उन्होंने बताया कि एक वाहन में एक कुंतल मावा एवं अन्य सामग्री थी जो लोधिया में किसी स्वीट शॉप का था। उक्त खाद्य सामग्री का नमूना लैब में क्वालिटी जाँच हेतु लिया गया। एक अन्य वाहन में अल्मोड़ा के किसी एक मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दूध पनीर लाया जा रहा था, उसका पनीर का नमूना लैब में परीक्षण हेतु टीम द्वारा लिया गया । वाहन में नमकीन चिप्स की सप्लाई अल्मोड़ा के एक थोक व्यापारी द्वारा बिक्री हेतु लाया जा रहा था जिसमें से नमकीन का नमूना क्वालिटी एव सेफ्टी जांच लैब में कराए जाने के लिए टीम द्वारा सैंपल लिया गया। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में एक खाद्य प्रतिष्ठान में फ़ास्ट फ़ूड में स्वच्छता संबंधी अनुपालन नहीं करने की शिकायत की थी जिसकी प्रतिष्ठान की जाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा कर उसे स्वच्छता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गए। विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य वस्तुओं के १४ खाद्य नमूने क्वालिटी एव सेफ्टी जांच के लिए राजकीय लैब में भेज दिया गया है। इनकी जांच खाद्य सुरक्षा मानक के तहत की जाएगी। यदि लैब जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य नमूने में कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम २००६ के तहत निम्नानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परम ब्रांड दूध का एक नमूना लैब में जांच हेतु भेजा था जो लैब जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा मानको के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसमें जिसमे संबंधित विक्रेता, निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम २००६ के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोजन दायर करने की अनुमति खाध सुरक्षा अधिकारी को दी गई है। अभिहित अधिकारी पी सी जोशी द्वारा बताया कि जो खाद्य व्यापारी उपभोक्ता तक सुरक्षित एव सही सामग्री को उपलब्ध कराएगा विभाग उनको प्रोत्साहित करेगा। जो मिलावटी एवं नकली एवं अस्वच्छ स्थति में बिक्री का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। बताया कि कोई भी उपभोक्ता नकली मिलावटी खाद्य सामग्री की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से ऑनलाइन या विभाग में लिखित कर सकता है। निरीक्षण एव सैम्पलिंग कारवाही में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शामिल रही।
न्यूज़ पोर्टल
More Stories
शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की जानकारी दी
आवाजाही के लिए खुला, गौरीकुंड, केदारनाथ मार्ग
चारधाम यात्रा के लिए हुए 12,लाख से अधिक पंजीकरण