उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शासन ने कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। बताया जा रहा है कि जिससे अब कर्मियों को अवकाश लाभ मिल सकेगा।अब राज्य कर्मचारी 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक साथ 31 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नए आदेश के बाद अब राज्य कर्मचारी 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक साथ 31 दिन की छुट्टी का उपभोग कर सकेंगे। पहले राज्य में इन छुट्टियों के उपभोग के लिए दो चरणों में कर्मचारियों को आवेदन करना पड़ता था। पूर्व में तय शर्त के अनुसार 6 महीने के भीतर 16 दिन की छुट्टियों का उपभोग किया जा सकता था। जबकि अगले 6 महीने में 15 दिन के अवकाश के भुगतान का प्रावधान था। कर्मचारियों की मांग थी कि सालभर कभी भी कर्मचारी 31 दिन की छुट्टी लेने के लिए अधिकृत होना्चाहिए। जिसे अब मान लिया गया हैं.
बताया जा रहा है कि सचिव वित्त दिलीप जावलकर की तरफ से इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए यह नई शर्तें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। पहले 6 महीने के भीतर भुगतान को लेना होता था, अन्यथा यह छुट्टियां लैप्स हो जाती थीं। लेकिन अब साल भर में कर्मचारियों को इन छुट्टियों के लिए भुगतान हेतु आवेदन करना होगा। पहले राज्य में इन छुट्टियों के उपभोग के लिए दो चरणों में कर्मचारियों को आवेदन करना पड़ता था।
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