सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी सशर्त जमानत

लगभग 6 महीने बाद आज आ सकते हैं तिहाड़ से बाहर 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में सशर्त जमानत दे दी है। ईडी केस में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इसी घोटाले के ईडी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में लगभग 6 महीने कैद रहे।

 

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को कई शर्तो के साथ जमानत मंजूर की है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।  वह मामले से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। केजरीवाल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जांच में बाधा डालने अथवा मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

 

सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक है। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने जमानत याचिका लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय के दोनों जजों ने फैसला सुनाया कि जमानत दी जानी चाहिए।

 

5 सितंबर की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। जमानत की तीन जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं।

 

वहीं सीबीआई के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया, के. कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। केजरीवाल को लगता है कि वे एक विशेष व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो ये फैसला हाईकोर्ट को निराश करेगा।

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।

 

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए नौ समन जारी किए थे। केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे।

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