देहरादून। प्रदेश के उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं कटेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
अपर सचिव श्याम सिंह ने जारी आदेश में कहा कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो 10 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक हड़ताल पर रहे। उनकी हड़ताल की अवधि को अर्जित अवकाश में बदलते हुए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा।गौरतलब है कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग के लिए हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शासन ने ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाते हुए नो वर्क-नो पे का आदेश दिया था। हड़ताल की समाप्ति के दौरान कर्मचारियों और विभाग के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि हड़ताल पर रहे कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।हड़ताल के दौरान का उनका मानदेय भी नहीं कटेगा
उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा मानदेय
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