नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दो मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने के राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पर 11 जुलाई को लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। इस रोक को हटाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था । सोमवार सुबह निर्वाचन आयोग ने मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष सर्कुलर पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है और न ही चुनाव में रोक लगाने के लिये हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी । यह याचिका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर के खिलाफ थी । यह सर्कुलर पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ है, जिस पर रोक लगाई गई है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।

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