April 22, 2025

Shatdal

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सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने के लिए लेनी होगी शासन की अनुमति

देहरादून। प्रदेश में अब नगर निकायों के अन्तर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी। अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने इसे लेकर सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी निकाय शासन की अनुमति लिए बिना सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय निकायों द्वारा सडकों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित करने के प्रस्तावों पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाए और शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन कार्यवाही की जाएं।