September 25, 2026

इनकम टैक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

इनकम टैक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स Re Assessment कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में चार साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी।