April 28, 2026

अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पर उपलब्ध होगा डाक मत पत्र

अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पर उपलब्ध होगा डाक मत पत्र

पूर्व में 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं को थी डाक मतपत्र की सुविधा

निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच दिन के अन्दर फार्म-12डी भरने पर मिलेगा डाक मतपत्र

देहरादून। मुख्य निर्वाचन कार्यालय से वरिष्ठ मतदाताओं के बाबत नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के बाद अब 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को घर बैठे मिलने वाली वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा खत्म कर दी गयी है। नये आदेश के बाद अब यह आयु सीमा बढ़ाते हुए 85 साल या अधिक आयु के मतदाताओं को घर पर ही डाक मत पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा वैकल्पिक तौर पर मुहैया कराई जा रही है। अगर 85 साल के मतदाता स्वंय मतदान केंद्र पर वोट डालने जाते हैं तो उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा नहीं मिलेगी।

देखें आदेश