के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहाई

बीआरएस नेता के. कविता को मंगलवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दी। कविता, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था, को रिहा कर दिया गया।

27 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में, तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे हुए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कविता का स्वागत किया। उन्होंने ढोल बजाकर और पटाखे जलाकर उनकी रिहाई का जश्न मनाया। उनका स्वागत करने वालों में उनके भाई और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव भी शामिल थे।

कविता को तिहाड़ जेल में पिछले पांच महीनों से रखा गया था, जब उन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल में, उन्हें जेल के अंदर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था।

तिहाड़ जेल से बाहर आते हुए, बीआरएस समर्थकों की एक बड़ी भीड़ से घिरी कविता ने कहा कि उनकी पार्टी इन आरोपों का कानूनी तौर पर मुकाबला करेगी। उन्होंने घोषणा की, “हम लड़ाके हैं, और हम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इन आरोपों ने बीआरएस और केसीआर की टीम के बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया है।” कविता ने अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए कहा, “पूरा देश जानता है कि मुझे राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है।”

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को जमानत दी, जबकि केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या एजेंसियों के पास व्यक्तियों को चुनने और निशाना बनाने की स्वतंत्रता थी।

“अपीलकर्ता, के. कविता को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक मामले में ₹10 लाख के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर,” बेंच ने आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने ईडी और सीबीआई के पास कविता को फंसाने के लिए क्या सबूत थे, इस पर सवाल उठाए। केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने तर्क दिया कि कविता ने अपने फोन का फॉर्मेट किया था, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला बनता है। हालांकि, कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और जमानत की मांग की, इस बात का जिक्र करते हुए कि इसी मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को भी इस महीने की शुरुआत में जमानत दी गई थी।

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