काशीपुर। नगर निगम काशीपुर क्षेत्र में अब ई-रिक्शा चलाने के लिए आरटीओ के साथ-साथ नगर निगम से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। निगम ने इसके लिए नई उपविधि (बायलॉज) लागू की है, जिसके तहत चालक को ₹1000 वार्षिक शुल्क और ₹25 प्रतिदिन शुल्क देना होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार न केवल ई-रिक्शा चालक बल्कि उसमें बैठने वाले यात्रियों पर भी शराब या किसी निषेध द्रव का सेवन करने की सख्त मनाही होगी। यदि चालक शराब या नशे की हालत में पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और ई-रिक्शा जब्त भी किया जा सकता है। लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य रहेगा। नवीनीकरण के लिए 31 मार्च से पूर्व ₹500 शुल्क देना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद नवीनीकरण कराया गया तो 20% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उपविधि में यह भी उल्लेख है कि ठेकेदार पहचान पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह आरटीओ से पंजीकरण होने पर निगम को अपडेटेड लिस्ट उपलब्ध कराएगा। न्यूनतम बोलीदाता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
ई-रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य
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